UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025 TET News: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती में टीईटी अनिवार्य क्यों नहीं?

UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025 TET News: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती में टीईटी अनिवार्य क्यों नहीं?

UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025 Latest News: हाल ही मे इलाहबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती में टीईटी अनिवार्य नहीं करने के संदर्भ में जानकारी मांगी हैं। इलहाबाद हाई कोर्ट ने कहा हैं की उत्तर प्रदेश राज्य में होने जा रही राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता के पदों की भर्ती में टीईटी को नहीं शामिल करने के संदर्भ में सवाल पूछा हैं।

UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025 TET News: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती में टीईटी अनिवार्य क्यों नहीं?
UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025 TET News

इलहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती में टीईटी अनिवार्य नहीं करने को लेकर सवाल खडे किये हैं और पूछा है की आखिर टीईटी को राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता के पदों की भर्ती मे शामिल क्यों नहीं किया गया हैं।

साल 2010 मे शामिल हुआ था टीईटी

उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायधीश तान्या पांडे ने कहा हैं की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा GIC और GGIC के अंतगर्त कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी को शामिल क्यों नहीं किया गया हैं। 

हाल ही मे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया हैं। लेकिन इन सभी पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के तहत टीईटी को शामिल नहीं किया गया हैं। जबकि वर्ष 2010 में राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता की भर्ती के लिए टीईटी को शामिल किया गया था।

साल 2010 में कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन में टीईटी को शामिल किया गाय था। इसलिए इलहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब माँगा हैं की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन में प्रवक्ता भर्ती के लिए टीईटी को क्यों नहीं शामिल किया गया हैं। 

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जवाब के लिए माँगा एक हफ्ते का समय 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता पीके रघुवंशी ने कहा हैं की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग केवल आवश्यक प्रकिया को पूरा कर रहा हैं यानी की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती की प्रकिया को पूरा कर रहा हैं। 

21 अगस्त 2025 को होंगी अगली सुनवाई

हालंकि प्रवक्ता की भर्ती में टीईटी को शामिल करना या ना करना ये राज्य सरकार का काम हैं। हालंकि स्थाई अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने जवाब के लिए एक हफ्ता का समय माँगा हैं। इलाहबाद हाई कोर्ट ने समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त 2025 का समय दिया हैं यानी की इस विषय को लेकर 21 अगस्त 2025 को फिर से बात की जायेगी। 

Conclusion

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